चरस तस्कर को 20 साल कैद और दो लाख का जुर्माना

देहरादून। चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


 

अभियोजन के एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि मुकदमा 21 मई 2015 को विकासनगर कोतवाली में दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार तत्कालीन कोतवाली प्रभारी एएसपी तृप्ति भट्ट अपने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ गश्त कर रहीं थीं। उस वक्त उन्हें सूचना मिली कि विकासनगर में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में चरस लेकर आने वाला है। इस पर उन्होंने मुखबिर को साथ लेकर व्यक्ति की तलाश शुरू की।
इस बीच एक संदिग्ध व्यक्ति को विकासनगर में वेडिंग प्वाइंट के पास रोका गया। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। उसके पास से बरामद थैले में 15 पारदर्शी पैकेट रखे हुए थे। प्राथमिक जांच में ही पता चला कि यह चरस है। तोलने पर उसकी मात्रा लगभग सात किलो 50 ग्राम पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विश्व कुमार गर्ग निवासी विकासनगर बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और दिसंबर 2015 तक उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। सोमवार को इस मुकदमे में विश्व कुमार गर्ग को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।